शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018, 2020 और 2021 में शिक्षक भर्ती के लिए 3099 पद निकाले थे। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, शिक्षकों के 1849 पदों पर भर्ती हो चुकी है। इनमें कुछ वे शिक्षक भी भर्ती हो गए, जिनके स्नातक में तय अर्हता के अनुरूप अंक नहीं हैं
। संयुक्त निदेशक आरएल आर्य के मुताबिक, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए स्नातक में कम से कम 50 प्रतिशत अंक और एससी, एसटी के लिए 45 प्रतिशत अंक होने चाहिए थे, लेकिन इससे कम अंक वाले अभ्यर्थी भी भर्ती हो गए। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद इन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। संबंधित जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है।
यह पड़ा था अड़ंगा : इस साल चुनाव आचार संहिता से पहले बेसिक
शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन के बाद शिक्षकों की भर्ती होनी थी, भर्ती के लिए शासनादेश जारी न होने और आचार संहिता लगने से भर्ती
नहीं हो पाई। अधिकारियों के मुताबिक, भर्ती के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई। विभाग को इसकी अनुमति
मिल गई है। चुनाव आयोग की अनुमति के बाद फाइल अनुमोदन के लिए विभागीय मंत्री के पास भेजी गई है।
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