उत्तराखण्ड आबकारी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन नियमावली- 2001 के नियम-16 में दिये गये प्रावधानों के क्रम में दिनांक 14 अप्रैल, 2024 को डॉ० भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर जनपद की समस्त विदेशी मदिरा की दुकानों व उप दुकानों / मदिरा गोदाम / एफ०एल०-6/7/बीयर बार/बॉटलिंग प्लांट, विन्टनरी वी-2 एवं सैन्य कैन्टीनों को मदिरा/बीयर की बिक्री/परिवहन एवं उपभोग हेतु पूर्ण रूप से बन्द किया जाता है। अनुज्ञापियों को उपरोक्त बन्दी का कोई प्रतिफल नहीं दिया जायेगा।
अतः समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद पौड़ी गढ़वाल/आबकारी निरीक्षक क्षेत्र पौडी/ कोटद्वार/थलीसैण एवं यमकेश्वर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त एफ०एल०-5डी (विदेशी मदिरा की दुकानों व उप दुकानों) / एफ० एल०-2 (गोदाम)/एफ०एल०- 9/9ए/2ए (सैन्य कैन्टीन)/एफ० एल०-6/7/बीयर बार, बॉटलिंग प्लांट व विन्टनरी वी-2 अनुज्ञापनों को दिनांक 14 अप्रैल, 2024 को डॉ० भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर मदिरा/बीयर की बिक्री/परिवहन एवं उपभोग हेतु पूर्णतयाः बन्द रखना सुनिश्चित करें।
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