राज्य निर्वाचन आयुक्त के पत्र संख्या: 1800/ रा०नि०आ०-2/1410/(1)/2024 दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या: 21340/ सात लाई०-वी-76/निर्वाचन 2024-25/ टी०सी० खण्ड-2/ दिनांक 16.01.2025 के कम में मतदान दिवस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135 (ग) के अन्तर्गत “नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25” में मतदान की निर्धारित तिथि दिनांक 23.01.2025 समय से 24 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना की तिथि दिनांक 25.01.2025 से मतगणना समाप्ति तक शराब/भांग व अन्य मादक वस्तुओं आदि का विकय नहीं किया जायेगा।
उपरोक्त निर्देशों के क्रम में आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 तथा उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-1498 देहरादून मार्च, 12, 2001 के बिन्दु संख्या-16 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए
मैं सविन बंसल, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून, मतदान/मतगणना को शान्तिपूर्वक एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ:-
“जनपद देहरादून में नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त देशी/विदेशी एवं बीयर के थोक एवं फुटकर दुकानों के अनुज्ञापन, समस्त बार अनुज्ञापन (एफ०एल०-6 (समिश्र) तथाएफ०एल०-7/7 सी/7बी), एफ०एल०-5एम, एफ०एल०-5 डीएस, एफ०एल०-40/39/41, एफ०एल०-1, एल०-3, एफ०एल०एम०-३, एम०ए०-4, पी०डी०-2, समस्त सैन्य कैन्टीन अनुज्ञापन (एफ०एल०-2ए / एफ०एल०-9 /9ए), एफ०एल०-2/2बी, सी०एल०-2, बी०डब्ल्यू०एफ०एल०-2/2बी, स्प्रिट के थोक व फुटकर बिक्री अनुज्ञापन (एफ0एल0-16/17), आसवनी, बाटलिंग प्लान्ट तथा समस्त आबकारी अनुज्ञापन मतदान की निर्धारित तिथि दिनांक 23 जनवरी, 2025 समय से 24 घण्टे पूर्व तथा मतगणना तिथि दिनोंक 25.01.2025 को सम्पूर्ण दिवस पूर्णतः बन्द रहेंगे। इस बन्दी का कोई प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा।
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