पेंशन से सम्बन्धित 22 सेवायें उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार के अंतर्गत अधिसूचित है। इन पेंशन प्रकरणों के सम्बन्ध में आयोग में लगातार शिकायतें प्राप्त होती रही है। हाल ही में उप जिला चिकित्सालय, विकासनगर से सेवानिवृत्त ए. एन. एम. ने आयोग में शिकायत की कि उनको सेवानिवृत्त हुए एक वर्ष से अधिक हो गये है किन्तु उन्हें आज तक सेवानिवृत्तक लाभ नहीं दिये गये है।
जिस पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए विधिवत् सुनवाई कर विभाग का जवाब एवं सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पाया कि विभाग की लापरवाही के कारण सेवानिवृत्तक लाभ दिये जाने में विलम्ब हुआ ।
सेवानवृत्तिक लाभों का भुगतान न किये जाने पर सेवा का अधिकार अधिनियम की धारा 9 (1) (क) के अन्तर्गत पदाभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, विकासनगर के ऊपर ₹5000/- (₹ पांच हजार ) की शारित अधिरोपित करने के आदेश पारित किये गये।
आयोग के पारित आदेशों के अनुपालन में विभाग द्वारा सम्बन्धित प्रार्थीनी को सामुहिक बीमा एवं बचत योजना का भुगतान तथा कोषागार सदर द्वारा ग्रेच्युटी का भुगतान करने हेतु पी. पी. ओ जारी कर दिया गया है। वर्तमान में आयोग में 48 विभागों की 855 सेवायें (urtsc.uk.gov.in) अधिसूचित है।
इन सेवाओं के समय से न मिलने / अनावश्यक परेशान किए जाने पर कोई भी नागरिक आयोग में शिकायत कर सकते है। आयोग में शिकायत करने के कई माध्यम है जिनमें एक माध्यम वाट्सऐप भी है। आयोग के निम्न नं. पर वाट्सऐप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं:- 76175 79050, 76175 79040, 76175 79041 4 76175 79071
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