विषयः वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत काशीपुर में मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय,
उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-111469/09(150)2019 /XXVII(1)/2023, दिनांकः 31.03.2023, एवं संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून के पत्र संख्याः-604/उडा/0001/22-23, दिनांक 15.09.2023 के कम में जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत काशीपुर में मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग, ऊधमसिंहनगर द्वारा गठित आगणन धनराशि रू0 1982.32 लाख पर नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अंतर्गत तकनीकी संपरीक्षा प्रकोष्ठ (टी०ए०सी०) एवं व्यय वित्त समित के परीक्षणोपरांत औचित्यपूर्ण पायी गयी
धनराशि रू0 1798.99 लाख (रूपये सत्रह करोड़ अठानवे लाख निन्यानवे हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रथम किश्त में कुल लागत का 40 प्रतिशत धनराशि रू0 के रू0 719.59 लाख (रूपए सात करोड़ उन्नीस लाख उनसठ हजार मात्र) निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए श्री राज्यपाल व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंहनगर के पक्ष में अवमुक्त की जायेगी। उक्त निर्माण हेतु उक्त धनराशि उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंहनगर के माध्यम से कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग, ऊधमसिंहनगर को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।
(2) स्वीकृत पार्किंग निर्माण हेतु औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू० लाख निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 1701.80 लाख तथा धनराशि रू0 97.19 लाख आधिप्राप्ति नियमावली यथा संशोधित, 2017 (समय समय पर यथासंशोधित) के अनुसार व्यय की जायेगी।
(3) जि०स्त०वि०प्रा० ऊधमसिंहनगर / कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य के आगणन में सम्मिलित की जा रही GST देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्ििचत किया जाय। उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु जि०स्त०वि०प्रा० / कार्यदायी संस्था स्वयं जिमेदार रहेगें।
(4) N.S.। मदों कार्य हेतु शा0सं0-50/XXVII (7)/2012, दिनांक 12/04/2012, 152/887/मार्ग सि०/रा०यो०आ०/2021, दिनांक 04.02.2021 एवं 103/XXVII(7) 32/ 2017 टी0सी0-1, दिनांक 21.07.2022 तथा 1389/687/ मार्ग0सि0 / रा०यो०आ० / 2022,

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