परिवहन आयुक्त / विभागाध्यक्ष स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर विचार कर संस्तुति देने हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 03 जून, 2023 को सम्पन्न हुई। उक्त समिति द्वारा परिवहन विभाग के अन्तर्गत प्रधान सहायक संवर्ग में तैनात कार्मिकों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये सेवा विवरणों / तथ्यों का संज्ञान लिया गया स्थानान्तरण हेतु पात्रता क्षेत्र में आने वाले कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी समस्त विवरण यथाप्रक्रिया सर्व संज्ञानार्थ विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित की गई थी और उसके सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए सेवा विवरणों को दिनांक 30.05.2023 को अंतिम करते हुए उन्हें सर्व संज्ञानार्थ विभागीय वेबसाईट पर पुनः प्रकाशित किया गया। इस प्रकार, अंतिम किये गये सेवा विवरणों का ही संज्ञान स्थानान्तरण समिति द्वारा लिया गया।
3. प्रधान सहायक संवर्ग में कुल कार्यरत 49 कार्मिकों में से सुगम क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत 24 कार्मिक एवं दुर्गम क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत 03 कार्मिक, इस प्रकार कुल 27 कार्मिक अनुमोदित मानकानुसार स्थानान्तरण हेतु पात्र हैं, किन्तु चूंकि सुगम से दुर्गम क्षेत्र में अधिकतम 04 कार्मिकों एवं दुर्गम से सुगम क्षेत्र में 01 कार्मिक का ही स्थानान्तरण अनुमन्य है। अतः समिति द्वारा सुगम से दुर्गम क्षेत्र में 04 एवं दुर्गम से सुगम क्षेत्र में इच्छुक 01 कार्मिक, इस प्रकार कुल 05 कार्मिकों का स्थानान्तरण किये जाने की संस्तुति की गई
4. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निर्मित पात्रता सूची के क्रमांक 1, 6, 8 एवं 10 पर अंकित कार्मिकों को संघ पदाधिकारी होने तथा क्रमांक 2, 5, 7, 9, 11 एवं 13 पर अंकित कार्मिकों को चिकित्सा आधार पर स्थानान्तरण से छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची के क्रमांक 1 पर अंकित कार्मिक को संघ पदाधिकारी होने एवं दुर्गम में ही रहने के इच्छुक होने के आधार पर उन्हें स्थानान्तरण से छूट प्रदान की गई है। इन कार्मिकों को छोड़कर पात्रता सूची में अंकित अन्य कार्मिकों के सम्बन्ध में समिति द्वारा अधिनियम / नीति में उल्लिखित प्रक्रियानुसार उनके विकल्पों पर सम्यक विचार करने के उपरान्त स्थानान्तरण पर उनकी तैनाती के नवीन पद / कार्यालय के संदर्भ में संस्तुति दी गई है।
उत्तराखण्ड
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