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Big breaking :-चमोली के गौचर, कर्णप्रयाग के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र, उसके 200 परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 163 लगाया गया

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चमोली की कोतवाली कर्णप्रयाग, के स्थान गौचर, में गम्भीर आपराधिक घटना की सूचना प्राप्त होने पर 24 को असामाजिक तत्वों द्वारा स्थान गौचर में दो समुदायों द्वारा आपस में मारपीट एवं दुकानों में तोड-फोड जाम दिया गया। उक्त को लेकर शहर में तनाव का वातावरण तथा लोगों में भय व्याप्त है। इस स्थिति को यह समाधान हो गया है कि क्षेत्र में शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 163 लगया जाना नितान्त आवश्यक है।

 

 

अतः मैं सन्तोष कुमार पाण्डेय, परगना मजिस्ट्रेट कर्णप्रयाग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की | शक्तियों / अधिकारों का प्रयोग करते हुये स्थान गौचर एवं कर्णप्रयाग के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र एवं उसके 200 परिधि में निम्न प्रकार निषेधाज्ञा पारित करता हूँ किः-

ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होगा।

किसी भी व्यक्ति को लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशस्त्र जैसे बन्दूक पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ लि, आदि नही चलेगा, और ना अपने पास रखेगा। इसके उल्लघंन करने वाले को भारतीय न्याय संहिता की न्तर्गत दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी।

| किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नही होंगे। । कोई भी व्यक्त्ति किसी के प्रति अपमान जनक भाषा या गाली गलौज या भडकाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं

ही ऐसे नारे लगायेगा जिससे किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचे या शान्ति भंग होने की सम्भावना हो।

में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे व्ट्सअप, फेसबुक, ट्वीटर आदि पर कोई भी टिप्पणी या सामाग्री नहीं कि क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था भगं होने का खतरा हो। । कोई भी व्यक्ति व्यापारिक प्रतिष्ठान दुकान आदि को क्षति पहुँचाने या बन्द कराने का प्रयास नहीं करेगा।

में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का साहित्य, प्रेस नोट, पम्पलेट आदि को नही लगायेगा और नाही बॉटेगा। संख्या-1 से 7 तक प्रतिबन्ध शान्ति-व्यवस्था एवं शासकीय कार्यों में लगे सुरक्षा बलों एवं कार्मिकों पर लागू

क यह मामला विशेष परिस्थितियों का है और इतना समय नहीं है कि सभी सम्बन्धितों पर इसकी तामिली

। इसलिए यह आदेश तत्काल प्रभाव से आज दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को अपराह्न से 10 नवम्बर 2024

। इस आदेश का उल्लघंन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। इस आदेश लि, नगर पालिका परिषद् गौचर, नगर पालिका परिषद् कर्णप्रयाग, विकास खण्ड कर्णप्रयाग, कोतवाली

स चौकी गौचर आदि सार्वजनिक स्थानो पर चस्पा किया जाय। तथा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया ह आदेश आज दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को मेरे हस्ताक्षरे एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

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Author: Swati Panwar
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