वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-250642/xxvii-10/2024-ई-22807/2022. दिनांक-29 अक्टूबर, 2024 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें 7वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक 01 जुलाई, 2024 से 53% की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।
2-वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/1(1)/2025-ई-II (बी), दिनांक-02 अप्रैल, 2025 एवं निदेशक, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के क्रम में राज्य सरकार और राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत् पदधारकों, जिन्हें 7वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01 जनवरी, 2025 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 53% को बढ़ाकर 55% प्रतिमाह किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
3-
यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
4-उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा तथा दिनांक 01 मई, 2025 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ सम्मिलित कर किया जायेगा किन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जाएगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जाएगी।
5-
उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत महंगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत् अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

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