उत्तराखंड में शराब के थोक लाइसेंस आवेदन की समय सीमा घोषित, इस दिन से करें अप्लाई
आबकारी आयुक्त हरिचन्द सेमवाल ने बताया कि राज्य में मदिरा व्यवसाय में रुचि रखने वाले निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करके प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
आबकारी आयुक्त कार्यालय ने देसी-विदेशी शराब के थोक लाइसेंस के लिए आवेदन की समय सीमा तय कर दी है। एफएल 2, सीएल 2 और एफएल-2-ओ नामक तीनों श्रेणियों के आवेदन 22 मार्च से शुरू होंगे। लाइसेंस जारी करने की अंतिम तिथि 27 मार्च घोषित की गई है।
आबकारी आयुक्त हरिचन्द सेमवाल ने बताया कि राज्य में मदिरा व्यवसाय में रुचि रखने वाले निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करके प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। थोक लाइसेंस की विस्तृत जानकारी और सामान्य निर्देश विभाग की वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in पर उपलब्ध है। आवेदक समय सीमा का पालन करें और आबकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
लाइसेंस के प्रकार
– एफएल-2: विदेशी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस
– सीएल-2: देशी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस
– एफएल-2 (ओ): ओवरसीज (इंपोर्टेड) शराब लाइसेंस
आवेदन की समय सीमा
-एफएल-2/सीएल-2 लाइसेंस के लिए आवेदन 22 से 24 मार्च तक देहरादून स्थित आबकारी आयुक्त कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे
– एफएल-2 (ओ) लाइसेंस के लिए आवेदन 24 मार्च को जमा होंगे
– एफएल-2/सीएल-2/एफएल2 (ओ) अनुज्ञापन की स्वीकृति 25 मार्च को दी जाएगी
– एफएल-2/सीएल-2 अनुज्ञापन जारी किए जाने की अंतिम तिथि 27 मार्च है-
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