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प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत अधिक से अधिक श्रम-योजन कर उत्पादन में वृद्धि करने, बचत एवं निवेश को बढ़ावा देने तथा घरेलू मांग का दायरा विस्तारित करते हुए प्रदेश में विकास की गति को बढ़ावा देने हेतु कतिपय मूलभूत परिस्थितियां यथा-औद्योगिक, कृषि एवं बागवानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, सेवा आदि अन्य क्षेत्रों में कार्य करने हेतु पर्याप्त संख्या में दक्ष कार्यबल की उपलब्धता, उच्च कोटि की अवस्थापना सुविधायें, नवाचारों इत्यादि, मैं गति लाने के उद्देश्य एवं इनके प्रभावी अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार रणनीतिक सलाहकार समिति (Strategic Advisory Committee on Innovation & Effective Implementation) गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-
(1) मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड
अध्यक्ष
(2) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड
पदेन सदस्य
(3) प्रमुख सचिव, नियोजन।
पदेन सदस्य
(4) श्री इन्दु कुमार पाण्डेय, आई.ए.एस. (से.नि.)
सदस्य
(5) डॉ० राकेश कुमार, आई.ए.एस. (से.नि.)
सदस्य
(6) श्री मनु गौड़, सामाजिक कार्यकर्ता
सदस्य
(7) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेतु आयोग
पदेन सदस्य सचिव
2- उक्त समिति में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त समय-समय पर तीन से अनधिक अन्य सदस्य नामित किये जा सकेंगे।
3- मुख्य सचिव द्वारा यथावश्यक विभागीय अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव तथा विभागाध्यक्षों को विशेष आमंत्री सदस्य के रूप में विशेषज्ञ समिति की बैठक में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किया जा सकता है।
4- उक्त समिति का कार्यकाल गठन से तीन वर्ष तक होगा जिसे आवश्यकतानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से अधिकतम दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
5- विशेषज्ञ समिति में शामिल सदस्यों में वर्तमान में राज्य / केन्द्र सरकार या उनके उपक्रमों में किसी भी प्रकार से सेवायोजित सदस्यों को कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक / मानदेय देय नहीं होगा।
6- अन्य सदस्यों को प्रत्येक बैठक हेतु रू0 25,000/- के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
7- समिति के कार्यों हेतु यात्रा किये जाने पर उपर्युक्त बिन्दु-5 के अन्तर्गत आने वाले सदस्यों को उनके वेतनमान एवं अन्य सदस्यों को राज्य सरकार के सचिवों को अनुमन्य यात्रा व दैनिक भत्ता अनुसार देय होगा।
B- मा० मुख्यंमत्री जी की अनुपस्थिति की दशा में उक्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता सामान्यतः मुख्य सचिव द्वारा एवं चुनाव से सम्बन्धित आचार सहित लागू होने की दशा में समिति के अन्य सदस्यों में से आयु में वरिष्ठतम सदस्य द्वारा की जायेगी।
9- विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कार्य, दायित्व एवं अन्य विवरणः-
(1) उत्तराखण्ड के सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर को गति प्रदान करने के उद्देश्य से दूरगामी प्रभाव वाली योजनाओं एवं परियोजनाओं की संकल्पना एवं गठन।
(2) वर्तमान में संचालित योजनाओं / परियोजनाओं में से महत्वपूर्ण योजनाओं / परियोजनाओं को चिह्नित कर उनका अनुश्रवण व आवश्यक अन्तर्विभागीय समन्वयन।
(3) कृषि, बागवानी तथा सहवर्गीय क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, आयुष एवं अवस्थापना सुविधाओं में आगामी दो वर्षों में दृश्यमान सुधार हेतु वांछित अन्तःक्षेप चिहिनत करते हुए अग्रेतर कार्यवाही।

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