उपनल कर्मियों के मामले में संबंधित विभाग SC में दाखिल करेंगे पुनर्विचार याचिका, पढ़ें पूरा मामला
उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में उच्च न्यायालय नैनीताल ने 12 नवंबर 2018 को आदेश जारी किया था इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गई थी।
उपनल कर्मचारियों के मामले में सरकार को सुप्रीम झटके के बाद अब सभी संबंधित विभाग सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। शासन ने इस संबंध में विभागों को निर्देश जारी किया है।
मामला राज्य के उपनल के माध्यम से कार्यरत 22 हजार कर्मचारियों से जुड़ा है। सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने विभागों को जारी निर्देश में कहा, उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में उच्च न्यायालय नैनीताल ने 12 नवंबर 2018 को आदेश जारी किया था।
इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गई थी। उत्तराखंड राज्य एवं अन्य बनाम कुंदन सिंह एवं अन्य (संबद्ध 82 विशेष अनुज्ञा याचिकाएं) एवं अन्य तीन विशेष अनुज्ञा याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्तूबर 2024 को खारिज कर दिया। निर्देश में कहा गया कि यह विशेष अनुज्ञा याचिकाएं राज्य के विभिन्न विभागों से संबंधित है
कहा, पूर्व में सभी संबंधित विभागों को शीघ्र पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च स्तर से निर्देश हैं कि समय पर अपने विभागों से संबंधित वादों में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सैनिक कल्याण विभाग को अनिवार्य रूप से अवगत कराएं।
इन विभागों को जारी हुआ निर्देश
सचिव वित्त, कार्मिक, वन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग
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