बैशाखी स्नान पर्व दिनांक 14 अप्रैल, 2023 को होना प्रस्तावित हैं। जिसके दृष्टिगत जनपद हरिद्वार में अत्याधिक संख्या में यात्रियों / श्रद्धालुओं के आने की सम्भावना हैं कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत अधिक भीड-भाड़ वाले स्थानों पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों / एस०ओ०पी० का अनुपालन किया जाना आवश्यक हैं। यात्रियों / श्रद्धालुओं के कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु निम्न दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा :-
1- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा धार्मिक / समागम के सम्बन्ध में जारी तत्सम्बन्धी दिशा-निर्देश व एस0ओ0पी0 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु जारी निर्देशानुसार 65 वर्ष से अधिक आयु एवं गम्भीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को यह सलाहा दी जाती है कि वे अति आवश्यक एवं स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर 14 अप्रैल 2023 स्नान पर्व में सम्मलित होने से बचें तथा अपने घर पर ही रहें । 2-
धर्मशालाओं / आश्रम / होटल / गेस्ट हाऊस सम्बन्धित जगह जहाँ पर यात्री / श्रद्धालु रात्रि विश्राम करते हैं उन सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग करवायी जाये यदि किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस से सम्बन्धित लक्षण मिलते है तो इसकी सूचना तत्काल निम्न हैल्पलाईन नम्बरो – 7055258800, 7900224224,9068688840,9068197350, 01334-223999, 239029 (1077 टोल फ्री), कोविड- 19 हैल्पलाईन नम्बर- 01334-239444 पर देने का कष्ट करें।
यात्रियों / श्रद्वालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग (दो गज की दूरी) एवं मास्क का प्रयोग तथा
सेनेटाइजर आदि का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की सलाह दी जाती हैं। दुकानों/ होटल / धर्मशालों / व्यपारिक संस्थानों आदि के सम्बन्ध में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के संख्या 189/ व०नि०स० स० / चि०स्वा०प०क०वि० / 2023 दिनांक 2 अप्रैल 2023 के द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों एवं एस० ओ० पी० का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
कोविड- 19 संक्रमण को रोकने हेतु राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों व विभिन्न सम्बन्धित एस०ओ०पी० का अनुपालन न करने वाले व्यक्तियों पर महामारी अधिनियम The Epidemic Diseases ACT 1897 तथा The Uttarakhand Epidemic Diseases Covid-19 Regulaction-2020 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
चिकित्सा इकाईयों में कोविड – 19 संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन सिलेण्डर, ऑक्सीजन कसंनट्रेटर, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, आई०सी०यू० बेड एवं आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। सम्बन्धित चिकित्सा इकाईयों में स्थापित ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाय । दैनिक रूप से राजकीय एवं निजी चिकित्सा इकाईयों में कोविड-19 संक्रमित भर्ती रोगियों की सूचना प्राप्त की जाये एवं रोगियों के स्वास्थ्य दशा की निरन्तर निगरानी
करते हुए समीक्षा की जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि कोविड-19 संक्रमित रोगियों
को ससमय पूर्ण उपचार प्राप्त हो।
–
समुदाय स्तर पर यदि किसी जगह कोविड-19, फीवर अथवा ILI/SARI केस की क्लस्टरिंग मिलती है तो वहां पर त्वरित जांच सुविधा की उपलब्धता एवं निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
– आम जनमानस में कोविड-19 से बचाव हेतु कोविड एप्रोप्रियट व्यवहार के प्रति जागरूकता हेतु विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, जैसे- हाथों की स्वच्छता बनाए रखना / हाथों को बार-बार धोना ।
(i)
(ii) छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को ढकने के लिए रूमाल / टिश्यू का इस्तेमाल करना ।
(iii) विशेष रूप से सह रुग्ण (Co-morbid ) व्यक्तियों और बुजुर्गों द्वारा भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचना।
(iv) भीड़भाड़ वाले वातावरण में और बंद स्थानों में मास्क का उपयोग करना। (v) सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से परहेज करना।
(vi) सांस की बीमारियों से पीड़ित होने पर व्यक्तिगत सम्पर्क को सीमित करना।
अतः आदेशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन करना
सुनिश्चित करें।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 न्यूज़ हाइट के समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें
👉 न्यूज़ हाइट से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें
👉 न्यूज़ हाइट के फेसबुक पेज़ को लाइक करें