अवैध पटाखा गोदाम सीज, गोदाम संचालक पर मुकदमा दर्ज
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन पर हुई, आज देहरादून शहर में बड़ी कार्रवाई।
एक कंम्प्लेक्स पर अवैध रूप से संचालित पटाखे का गोदाम सीज।
त्यौहार के सीजन पर किसी भी प्रकार की अनियमितता को बक्सा नहीं जाएगाः डीएम।
जनमानस की सुरक्षा है पहली प्राथमिकता, अधिकारी/टीम नियमित गस्त पर रहेंगेः डीएम।
कार्रवाई टीम में जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग शामिल।
संचालित गोदाम पर नहीं मिला स्टॉक रजिस्टर एवं लाइसेंस।
देहरादून दिनांक 23 अक्टूबर 2024 (जिसूका), जिलाधिकारी सविन बंसल को शहर के कुछ स्थानों पर अवैध रूप से पटाखे का स्टोरेज एवं विक्रय करने की शिकायत प्राप्त होने पर, उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए नगर मजिस्ट्रेट को टीम के साथ गस्त करने के कड़ी निर्देश दिए।
जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन के अनुपालन में उन्होंने आज आईएसबीटी के समीप एमडीडीए के सामने आनंद फायर वकर्स के गोदाम पर छापेमारी अभियान चलाते हुए, अवैध रूप से संचालन एवं अनियमितता पर कार्रवाई करते हुए गोदाम को सीज कर दिया गया। साथ ही गोदाम संचालक पवन आनंद, आनंद वकर्स क्लेमेंन्टाउन देहरादून उत्तराखण्ड के विरूद्ध थाना क्लेमेंटाउन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। निरीक्षण के दौरान लाईसेंस व अभिलेख प्रस्तुत न करने तथा निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा प्रतिष्ठान के संचालन बिना लाईसेंस किया जा रहा था जो कि विस्फोटक अधिनियम 1984 की धारा 5/9 (ख)1(ख) असंघेय घारा के अन्तर्गत नगर मजिस्टेªट द्वारा प्रतिष्ठान संचालक के विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
जबकि अन्य गोदाम के निरीक्षण के दौरान गोदाम मानक के अनुरूप संचालित होना पाया गया। जिस पर नगर मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह ने गोदाम संचालक को भी सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा सुरक्षा के दृष्टिगत दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। लापरवाही एवं अनियमित पर कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल पर लाई जाएगी।
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