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Big breaking :-यहाँ हो रहा था अवैध निर्माण, MDDA ने कर डाली बड़ी कार्यवाई

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आपके द्वारा उपरोक्त स्थल पर प्राधिकरण से बिना अनुमति प्राप्त किये भूतल पर लगभग 10 गुणा 25 फिट के क्षेत्रफल में मस्जिद का निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं अन्तर्गत कारण बताओ एंव स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० सी-0515/एस-सहसपुर /2024 योजित किया गया

 

था। उपरोक्त बाद में दिनांक 09.07.2024 को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की धाराओं के अन्तर्गत आपको “कारण बताओ नोटिस एवम निर्माण कार्य रोकने हेतु नाटिस प्रेषित किया गया। जिसे स्थल पर दिनांक 09.07.2024 को तामिल कराया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि आप द्वारा उपरोक्त स्थल पर प्राधिकरण से बिना अनुमति प्राप्त किये भूतल पर लगभग 10 गुणा 25 फिट के क्षेत्रफल में मस्जिद का निर्माण कार्य किया जा रहा। प्रश्नगत प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 10.07.2024 की तिथि नियत की गयी। नियत तिथि पर विपक्षी अनुपस्थित रहे। जिसके क्रम में विपक्षी को कार्यालय पत्रांक 2731 दिनांक 15.07.2024 के माध्यम से सील/ध्वस्त हेतु कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आगामी तिथि 20.07.2024 नियत की गयी। उक्त नियत तिथि पर विपक्षी उपस्थित रहे. परन्तु अनाधिकृत / अवैध निर्माण के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक प्रतिउत्तर / दस्तावेज / स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त वाद के संबन्ध में विपक्षी को कोई रूचि नहीं है, एवं विपक्षी इस संबन्ध में कुछ नहीं कहना है। विपक्षी द्वारा जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है।

अतः चालान शुदा अवैध/अनाधिकृत समस्त निर्माण में सील कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। अतः उक्त परिस्थितियों में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन उपरान्त आपके अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध सील के आदेश पारित किया जाना ही विधि सम्मत है।

-आदेश-

अतः विपक्षी श्री अस्लम/भू-स्वामी/हितबद्ध व्यक्ति, कुतुबपुर रोड़, सहसपुर, विकासनगर, देहरादून द्वारा उपरोक्त स्थल पर प्राधिकरण से बिना अनुमति प्राप्त किये भूतल पर लगभग 10 गुणा 25 फिट के क्षेत्रफल में मस्जिद का निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, के अन्तर्गत चालानशुदा/अनाधिकृत निर्माण को सील करने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09/8/2024 को सील किया जाना

अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा चल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानून दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को नामिल की जायें।

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Author: Swati Panwar
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