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उत्तराखंड में पदोन्नति ठुकराई तो गंवानी होगी वरिष्ठता, नियमावली में संशोधन को मिली मंजूरी
उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने पदोन्नति परित्याग नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। अब पहली बार पदोन्नति छोड़ने पर वरिष्ठता गंवानी होगी। इसके अलावा वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि के निर्धारण में भी बदलाव किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्नीशियन संवर्ग सेवा संशोधन नियमावली 2024 को भी स्वीकृति दी गई है। खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन विभाग में उप औषधि नियंत्रक का पद सृजित किया गया है।

सरकारी सेवाओं में पदोन्नति को छोड़ना किसी भी कार्मिक को भारी पड़ेगा। उन्हें अपनी वरिष्ठता से हाथ धोना पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग नियमावली, 2024 को स्वीकृति दी है।

सुगम क्षेत्रों में तैनात राजकीय सेवाओं में कार्यरत कार्मिक अक्सर पदोन्नति को भी ठोकर मारते रहे हैं। इससे पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती रही है। इसे ध्यान में रखकर उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग नियमावली, 2020 प्रभावी की गई थी। इस नियमावली के कुछ प्रविधान कड़े नहीं रहे। इसे देखते हुए 22 दिसंबर, 2023 को मंत्रिमंडल ने पदोन्नति परित्याग को लेकर केंद्र के समान प्रविधान लागू करने का निर्णय लिया। इस प्रविधान के अनुसार प्रथम बार पदोन्नति परित्याग पर वरिष्ठता को खोना पड़ेगा।

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सुगम क्षेत्रों में तैनात राजकीय सेवाओं में कार्यरत कार्मिक अक्सर पदोन्नति को भी ठोकर मारते रहे हैं। इससे पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती रही है। इसे ध्यान में रखकर उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग नियमावली, 2020 प्रभावी की गई थी। इस नियमावली के कुछ प्रविधान कड़े नहीं रहे। इसे देखते हुए 22 दिसंबर, 2023 को मंत्रिमंडल ने पदोन्नति परित्याग को लेकर केंद्र के समान प्रविधान लागू करने का निर्णय लिया। इस प्रविधान के अनुसार प्रथम बार पदोन्नति परित्याग पर वरिष्ठता को खोना पड़ेगा।

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Author: Swati Panwar
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