उत्तराखंड उच्चन्यायालय ने गढ़वाल की हेमवतीनंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से डी.ए.वी. कॉलेज देहरादून सहित 9 अन्य कालेजों की सम्बद्धता समाप्त किए जाने को लेकर डी.ए.वी. कालेज मैनेजमेंट की याचिका पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने सम्बद्धता समाप्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। खण्डपीठ ने केवल डी.ए.वी. कॉलेज की संवद्धता समाप्त करने के आदेश पर ही रोक लगा रखी है, अन्य कॉलेजों पर नहीं । क्योंकि आज डी.ए.वी. कॉलेज के द्वारा ही याचिका दायर की गयी है।
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