मानसून अवधि में सुरक्षित आवागमन के दृष्टिगत रात्रि में समस्त वाहनों का (एम्बुलेंस, आपातकालीन सेवा वाहन, सैन्य / अर्द्धसैन्य बलों के वाहनों को छोड़ कर) परिवहन प्रतिबिन्धत किये जाने विषयक ।
उपर्युक्त विषयक कृपया अवगत कराना है कि वर्तमान में मानसून अवधि सक्रिय होने एवं विषम भौगौलिक परिस्थतियों एवं भारी वर्षा के कारण भूस्खलन-पत्थर गिरने से मार्ग अवरूद्ध होने सहित दुर्घटना घटित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मानसूनकाल में यात्रियों एवं स्थानीय लोगो के सुरक्षित आवागमन के दृष्टिगत जनपद के मुख्य मोटर मार्गो पर स्थित पुलिस वैरियर से रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक एम्बुलेंस, आपातकालीन सेवा वाहन, सैन्य / अर्द्धसैन्य बलों के वाहनों को छोड़कर अन्य समस्त वाहनों का परिवहन / आवागमन प्रतिबन्धित किये जाने के निर्देश दिये गये है।
अतः जनपद अन्तर्गत पुलिस विभाग के समस्त बैरियर से रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक एम्बुलेंस, आपातकालीन सेवा वाहन, सैन्य / अर्द्धसैन्य बलों के वाहनों को छोड़कर अन्य समस्त वाहनों का परिवहन / आवागमन सुरक्षा के दृष्टिगत प्रतिबन्धित करवाने का कष्ट करें।

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