हल्द्वानी – अगर जानवर को सड़क पर छोड़ा, तो FIR, DM के निर्देश
– जो पशु स्वामी अपने पशुओं को सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं जिससे आये दिन दुर्घटना होती है। ऐसे पशु स्वामियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के प्रावधानों और पब्लिक न्यूसेंस, रोड सेफ्टी के नियमों तहत एफआईआर दर्ज करने एवम अन्य दंडात्मक कार्यवाही होगी। जिलाधिकारी
जिलाधिकारी वंदना ने कैम्प कार्यालय में जनपद स्तरीय गौशाला समिति की बैठक लेते हुये कहा कि नगर निगम के साथ ही विकास खण्डों में पशु छोडने वाले स्वामियों खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। इसके लिए नगर निगम, पुलिस एवं उप जिलाधिकारी टीमों का गठन कर पशु छोडने वालों का चिन्हिकरण किया जाए जो पशु स्वामी ऐसे कृत्य करते पाये जाते हैं उनके खिलाफ पशु क्रूरता के प्रावधानों, रोड सेफ्टी, पब्लिक न्यूसेंस के तहत दंडात्मक कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज की जाए। उन्होंने कहा नगर निगम के अधिकारियों के साथ ही जनपद के सभी उपजिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में यह अभियान चलाना सुनिश्चित करें
उन्हांेने कहा अस्थाई गौशाला संचालन हेतु संस्था एवं गौशाला चलाने वालों लोगों को एक माह के परीक्षण/ट्रायल के तौर पर रखा जाए। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा गौशाला के संचालन का नियमित मानिटंिरंग की जाए। जिस संस्था द्वारा गौशाला में रखे गये पशुओं का रखरखाव सर्वोच्च पाया जाता है उन्हंे प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा गंगापुर कबडवाल में गौशाला हेतु धनराशि स्वीकृत हो चुकी है, जुलाई तक गौशाला का संचालन प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा जनपद में जिन गौशालाओं के लिए धन आवंटित हो चुका है कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें। उन्हांेने बैठक में अधिकारियों से कहा कि गौशालाओं की नियमित मानिटरिंग की जाए जिन गौशालाओं मे अनियमितता पाई जाती है उनके खिलाफ कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
बैठक मे मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा0 डीसी जोशी, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा0 पीएस हृयांकी, उपजिलाधिकारी प्रमोद कुुमार, रेखा कोहली,विपिन पंत, राहुल साह, केएन गोस्वामी, प्रमोद कुमार, डीडीओ गोपाल गिरी, परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी,डा0 आरके टंडन आदि अधिकारी उपस्थित थे।
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