सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या:-3270/रा०नि०आ०-3 /4271/2024 दिनांक 11.01.2024 के क्रम में नगरीय क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी होने के कारण मेले का उद्घाटन प्रशासक, जिला पंचायत अथवा किसी अन्य राजनैतिक महानुभाव (सत्ताधारी दल सहित) द्वारा नहीं किया जायेगा तथा उक्त मेले के आयोजन में राजनैतिक दलों (सत्ताधारी दल सहित) के प्रतिनिधियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित नहीं किया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि आयोजित मेले में आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन न होने पाये। आयोजन में मेले के प्रशासक के रूप में किसी प्रशासकीय अधिकारी को नामित किया जाय।
अतः राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देशों के अनुपालन में श्री एस०एल० सेमवाल, मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी को एतद्द्वारा मेले के प्रशासक के रूप में नामित किया जाता है।
उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।
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