श्री रामबहादुर क्षेत्री, ग्राम रायवाला के शिकायतीपत्र के क्रम में जिला स्तरीय स्कूटनी कमेटी की आख्या दिनांक 05.09.2020 के क्रम में श्री सागर गिरी, प्रधान, ग्राम पंचायत रायवाला के जाति प्रमाण पत्र संख्या – UK1OCACO504 / 190011437 / दिनांक 18.09.2019 को तहसीलदार, ऋषिकेश के द्वारा दिनांक 24.09.2020 को निरस्त किया गया।
श्री सागर गिरी, प्रधान, ग्राम पंचायत रायवाला, विकास खण्ड डोईवाला के जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने के फलस्वरुप जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के पत्र संख्या – 1551 / दिनांक 18.11.2020 के द्वारा पंचायतीराज अधिनियम की धारा-138 (1) ग के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया, जिसका प्रतिउत्तर श्री सागर गिरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया।
चूंकि श्री सागर गिरी द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नही पाया गया व श्री सागर गिरी द्वारा गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित पद का लाभ प्राप्त किया गया, जिसके दृष्टिगत श्री सागर गिरी, प्रधान ग्राम पंचायत रायवाला, विकास खण्ड डोईवाला के जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने के फलस्वरूप श्री सागर गिरी को पंचायतराज अधिनियम, 2016 ( यथा संशोधित) की धारा-138 उपधारा 1 घ (II) के अन्तर्गत प्रधान पद से पृथक किया जाता है, ग्राम पंचायत रायवाला के प्रधान पद का चार्ज उपप्रधान ग्राम पंचायत रायवाला को प्रधान पद पर उपनिर्वाचन होने तक सौंपा जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगे।
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