उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1985 एंव उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-153 / xxx (2)/2015-3 (2) 2010, दिनांक 09 अप्रैल 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली 2015 एवं शासनादेश संख्या-1/ 289938/ xxx (2)/2025E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल 2025 तथा शासनादेश संख्या-251136/xxx(2)/2024-E69151 दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के कम में व उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-18(2) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त निम्नांकित कनिष्ठ सहायक (वेतनमान रू0 21700-69100, लेवल-03) को वरिष्ठ सहायक (वेतनमान रू0 29200-92300, लेवल-05) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय / संस्था में पदोन्नत करते हुये पदस्थापित किया जाता है। यह पदोन्नति नितान्त अस्थाई है, जो बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त पदोन्नति पर पदस्थापन उत्तराखण्ड स्थानान्तरण

अधिनियम 2017 के प्राविधानों / शासनादेश संख्या-124/xxiv-2/21-13(01)/2021 दिनांक 09 जुलाई 2021 तथा शासनादेश संख्या-1 / 289938/xXx (2)/2025E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल 2025 के अनुसार की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में यदि मा० न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन हो, तो यह पदोन्नतियां मा० न्यायालय में योजित वाद के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी। शासनादेश संख्या -251136/xxx(2)/2024-E69151 दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के प्रस्तर-4 के अनुसार कार्मिक को पदोन्नति आदेश में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकतम पन्द्रह दिन की अवधि निर्धारित की गयी है। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त समय नहीं दिया जा सकेगा। पदोन्नति का परित्याग करने वाले संबंधित कार्मिक को इस आशय का विधिवत् शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह भविष्य में पुनः कभी भी अपनी पदोन्नति की मांग नहीं करेगा और इसके परिणामस्वरूप चयन सूची में अगले पात्र कार्मिक को पदोन्नन किया जायेगा। एक बार पदोन्नति का परित्याग करने के पश्चात संबंधित कार्मिक को भविष्य में होने वाले पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

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