बदल चुके हैं CGHS के नियम, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना है जरूरी बीते दिनों केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य योजना (Central Government Health Scheme CGHS) कुछ अहम बदलाव किए। बीते अप्रैल महीने में सभी CGHS लाभार्थियों के लिए CGHS के पैकेज दरों में बदलाव किया गया है।
इसक साथ ही CGHS के तहत रेफरल की प्रक्रिया को सरल बनाया गया था।नए नियम के तहत ओपीडी की दरें 150 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये कर दी गई हैं, जबकि आईपीडी के लिए शुल्क 300 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया है। सभी वार्ड पात्रता के लिए रहने सहित आईसीयू सेवाओं की कीमत 5,400 रुपये तय की गई है।
कमरों की दर में भी बदलाव: CGHS लाभार्थियों के लिए अस्पताल के कमरों की दरों में बदलाव किया गया है। सामान्य कमरे का किराया 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये, सेमी-प्राइवेट वार्ड का 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये और प्राइवेट कमरे का किराया 3000 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दिया गया है।
बता दें कि सीजीएचएस के दायरे में केंद्र सरकार के लगभग 42 लाख कर्मचारियों, पेंशनर आते हैं।रेफरल प्रक्रिया आसान: नए नियम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के रेफरल की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। पहले सीजीएचएस लाभार्थी को स्वयं सीजीएचएस वेलनेस सेंटर जाना पड़ता था और अस्पताल के लिए रेफरल लेना पड़ता था।
हालांकि, अब वह अपनी ओर से किसी को अपने दस्तावेजों के साथ भेज सकता है। चिकित्सा अधिकारी दस्तावेजों की जांच के बाद लाभार्थी को अस्पताल जाने के लिए रेफर कर सकता है। इसके अलावा सीजीएचएस लाभार्थी वीडियो कॉल के जरिए भी रेफरल ले सकता है।
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