हरिद्वार
हरिद्वार जिलाधिकारी ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के साथ साथ उनकी पत्नी ओर बेटे के 9 शस्त्र लाईसेंन्स निलम्बित किए,
साथ ही तीन अन्य व्यक्तियों को जो चैंपियन के साथ घटना के दिन मौजूद थे उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए
जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उनकी पत्नी सुभद्रा देवी और बेटे दिव्य प्रताप सिंह के कुल 9 शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
इनमें रिवॉल्वर, पिस्टल और बंदूक के लाइसेंस शामिल हैं। शस्त्र लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
तीनों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। जवाब न मिलने पर एकतरफा आदेश पारित किया जाएगा।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं।
हरिद्वार ..
जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने पुलिस विभाग की आख्या के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए तीन व्यक्तियों के शस्त्र लाईसेन्स निलम्बित कर दिये हैं।
जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने शस्त्र लाईसेन्स अनुज्ञाओं की शर्तों का उल्लंघन किये जाने तथा कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तीन व्यक्ति के शस्त्र लाईसेंन्स निरस्त किये हैं। जिलाधिकारी ने दिव्य प्रताप सिंह पुत्र कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन निवासी रंगमहल कस्बा लंढौरा थाना कोतवाली मंगलौर, तहसील रुड़की जिला हरिद्वार के शस्त्र लाईसेंस सं० 2108/13 रिवाल्वर नं0 3107638-32, शस्त्र लाईसेंस सं० 2109/13 रिवाल्वर नं0 75931-32 बोर व शस्त्र लाईसैंस नं0 2104/13 बन्दूक नं0 148042 तथा श्रीमती सुभद्रा देवी (कुंवर देवरानी) पत्नी कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन निवासी रंगमहल कस्बा लंढौरा, थाना कोतवाली मंगलौर, तहसील रुड़की जिला हरिद्वार के शस्त्र लाईसेंस सं० 1237/99 बंदूक डीबीबीएल, शस्त्र लाईसेंस सं० 1492/03 पिस्टल नं0 0041 व शस्त्र लाईसेंस सं० 1669/07 पिस्टल नं० 623745ए, कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह निवासी रंगमहल कस्बा लंढौरा थाना कोतवाली मंगलौर, तहसील रूड़की जिला हरिद्वार के शस्त्र लाईसेंस नं0 1038/93 रायफल नं0 2576544 डीबीएल, शस्त्र लाईसेंस नं0 1039/1993 पिस्टल नं०-ए-1707 व शस्त्र लाईसेंस नं0 2256/14 रिवाल्वर-ए-1905-32 बोर को निलम्बित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जिलाधिकारी ने तीनों व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। कारण बताओ नोटिस के अनुसार तीनों व्यक्तियों को नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर लिखित रूप से स्वयं अथवा प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। नोटिस में यह भी सूचित किया गया है कि यदि सूचना के बावजूद नियत समयावधि के भीतर लिखित उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण में एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।
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