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Big breaking :-अंकिता हत्याकांड – परिवार क़ो न्याय मिले इसलिए सरकार ने हटाया अपना सरकारी वकील

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अंकिता हत्याकांड में परिवार क़ो न्याय दिलाने की सरकार की कोशिश हैं ऐसे में कोर्ट में सही से पक्ष ना रखने के मामले में बड़ी कार्यवाई करते हुए सरकार ने अमित सजवाण, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल की आबद्धता के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए हैं

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-247 / 20 प्रशाअधिक (न्याय एवं विधि) / 2022-23 दिनांक 07.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संo 3 चार-D/XXXVI-A-1/2021-02 चार-D/2021 दिनांकित 1603.2021 द्वारा तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राजस्व न्यायालयों में सरकारी वादों में सरकार या उसके अधिकारियों की ओर से पैरवी / प्रतिवाद किये जाने हेतु श्री अमित सजवाण को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) के पद पर दिनांक 06.02.2021 से अग्रेत्तर 05 वर्ष के लिए प्रतिधारक के रूप में इस शर्त के अधीन आबद्ध किया गया है कि उक्त आवद्धता एक व्यावसायिक आवन्धन है, किसी सिविल पद पर नियुक्ति नहीं है। इस आबन्धन को उत्तराखण्ड राज्य द्वारा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के और बिना कारण बतायें निरस्त किया जा सकता है तथा श्री राजवान भी इसे कभी भी समाप्त कर सकते हैं।

3- उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांकित 07.01.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री अमित राजवाण, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल की आवद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए उक्त पद हेतु नया पैनल मंगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- अतः विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर 7.03 के उपबन्धों के अनुसार वरीयता क्रम में कम से कम तीन अधिवक्तागण के नाम का पैनल उनकी उपयुक्तता एवं गुणावगुण के सम्बन्ध में जिला न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल की राय एवं उनके चरित्र, सत्यनिष्ठा एवं व्यावसायिक आचरण के सम्बन्ध में स्वयं की अभ्युक्ति का विशिष्ट रूप से उल्लेख कर यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

 

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल के पद पर नई आवद्धता होने तक जिले में आवद्ध किसी अन्य शासकीय अधिवक्ता को उनके कार्यों के अतिरिक्त उक्त पद का कार्यभार देने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

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Author: Swati Panwar
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