शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार-2024 के चयन सम्बन्धी निर्देशों के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक शासनदेश संख्या-457/XXIV-4/2021-10(14) 2010 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 दिनांक 08 जुलाई, 2021 तथा शासनदेश संख्या-723/XXIV-4/21/10(14) 2010 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 दिनांक 13 जुलाई, 2021 में प्रदत निर्देशानुसार राज्य के उत्कृष्ट शिक्षकों को दिये जाने वाले शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार वर्ष 2024 हेतु नवीन मानक निर्धारण के अनुसार चयन की कार्यवाही सम्पन्न किये जाने के लिए निर्धारित कार्यक्रम निम्नवत् प्रेषित किया जा रहा है।
क्र.सं.
1
कार्य का नाम
समय/दिनांक
राज्य स्तर पर पुरस्कार हेतु निर्देश
15 मई, 2024
शिक्षकों द्वारा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि
10. जुलाई, 2024
जनपद स्तर पर आवेदन जमा करने की तिथि
20 जुलाई, 2024
जनपद स्तरीय समिति की बैठक
25 जुलाई, 2024
जनपद स्तर पर जांच एवं निरीक्षण कार्य
10 अगस्त, 2024 तक
16 अगस्त, 2024
मण्डल स्तर पर आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि
5 सितम्बर, 2024 तक
मण्डल स्तर स्थलीय निरीक्षण / भौतिक सत्यापन कार्य
10 सितम्बर, 2024
मण्डल द्वारा राज्य स्तर पर आवेदन पत्र जमा करने की तिथि
राज्य स्तर पर प्रस्तुतीकरण/परीक्षण कार्य हेतु सम्भावित तिथि
20 सितम्बर, 2024
निदेशालय द्वारा प्रस्तावों का शासन को प्रेषण हेतु सम्भावित तिथि
25 सितम्बर, 2024
वर्ष 2024 हेतु शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजनान्तर्गत आवेदन पत्र के नवीन प्रारूप को इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि आवेदन पत्र एवं निर्धारित समय सारणी को खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से समस्त विद्यालयों तक प्रचारित-प्रसारित करना सुनिश्चित करें। खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों को जनपद एवं मण्डल स्तर पर प्रख्यापित शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार भली भाँति परीक्षणोंपरान्त शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के चयन की प्रक्रिया उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सम्पादित करना सुनिश्चित करें। मण्डलीय समिति द्वारा प्रस्तावों पर विचार करने से पूर्व सभी प्रस्तावों के सापेक्ष पुरस्कार हेतु आवेदन करने वाले अभ्यथियों द्वारा प्रस्तुत उपलब्धियों के आधार पर मानकों के परीक्षण हेतु संस्था में जाकर भौतिक
सत्यापन कराकर एस०एम०सी०, अभिभावक संघ, शिक्षक, छात्र, बी०आर०सी० सी०आर०सी०, खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित शिक्षक से जानकारी प्राप्त कर नवीन निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। बिना स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन के आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में अग्रसारित न किया जाय। शासनदेश संख्या-457/XXIV-4/2021-10 (14) 2010 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 दिनांक 08 जुलाई, 2021 तथा शासनदेश संख्या-723/XXIV-4/21/10 (14) 2010 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 दिनांक 13 जुलाई, 2021 एवं नवीन निर्धारित मानको की की प्रति संलग्न है। उपर्युक्त के साथ हीः-
1. प्रकरणों को उपर्युक्त प्रख्यापित शासनादेशों के अनुरूप ही प्रेषित करें।
2. जनपदों द्वारा प्रकरण निर्धारित प्रारूप पर ही प्रस्तुत करें।
3. अनर्ह प्रकरणों को कदापि न भेजें।
4. आवेदन पत्र के साथ प्रमाणित प्रमाण पत्रों को ही संलग्न करें अनावश्क पत्रजात न जोड़े।
5. भौतिक सत्यापन हेतु स्थलीय निरीक्षण आवश्यक रूप से करें तथा मण्डलीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन आख्या अनिवार्य रूप से भेजी जाय।
6. विगत वर्षों में संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों से एकल प्रकरण प्राप्त हुए है, जो कि उक्त पुरस्कार के उचित प्रचार प्रसार न होना प्रदर्शित करता है तथा इन प्रकरणों में प्रतिस्पर्धा का अभाव प्रतीत होता है।
7. समिति द्वारा प्रकरणों की भली भाँति जांच कर यह प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा प्रकरणों की भली भाँति जाँच कर ली गई है।
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