उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में राजकीय माध्यमिक / प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों / कार्मिकों (महिला / सामान्य शाखा) में कार्यरत शिक्षकों को दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट के सम्बन्ध में।
उपर्युक्त विषयक महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेडा के पत्रांक / म०नि० / 1277 / सेवा-2 / 2023-24 दिनांक 05 जून 2023 के द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में राजकीय माध्यमिक / प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों / कार्मिकों (महिला / सामान्य शाखा) में कार्यरत शिक्षकों को दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट हेतु उच्च स्तरीय बैठक दिनांक 31 मई 2023 में लिये गये निर्णय के क्रम में अवगत कराया गया है कि यदि उक्तानुसार दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में आने वाले शिक्षक / कार्मिक यदि दुर्गम क्षेत्र में ही अपने नियुक्ति स्थल पर ही सेवा करना चाहते है तो सम्बन्धितों से प्रत्यावेदन प्राप्त करते हुए दुर्गम श्रेणी में अपने कार्यरत स्थल पर सेवारत रहने की अनुमति सक्षम / नियोक्ता अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।
अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में आने वाले शिक्षक / कार्मिक यदि दुर्गम क्षेत्र में ही अपने नियुक्ति स्थल पर ही सेवा करना चाहते है तो सम्बन्धितों से प्रत्यावेदन प्राप्त करते हुए, उन्हे कार्यमुक्त न करें।
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