भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार ( नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1996 ) की धारा 18 की उपधारा (3) सपठित उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार ( नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली, 2005 के नियम 251 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के गठन से संबंधित पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या- 1292 / VIII – 1 / 21- 84 (श्रम) / 2005, दिनांक 29 सितम्बर, 2021 को निम्नवत् संशोधित / पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:
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