फायर NOC न होने पर आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध 27 अस्पतालों पर गिरी गाज, इलाज पर रोक
प्राधिकरण ने 27 अस्पतालों को नोटिस जारी कर सूचीबद्धता अस्थायी रूप से निरस्त की है। साथ ही अस्पतालों में नए मरीजों के इलाज पर रोक लगा दी है।
उत्तराखंड राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण फायर एनओसी न होने पर आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध 27 अस्पतालों को नोटिस जारी कर इलाज पर रोक लगा दी है। अगले आदेशों तक अस्पताल आयुष्मान कार्ड पर नए मरीजों का इलाज नहीं कर सकेंगे
अस्पतालों में आग की घटना को देखते हुए प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है। आयुष्मान योजना में कार्डधारक मरीजों को पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। कार्डधारक मरीजों का इलाज करने के लिए 293 सरकारी और निजी अस्पताल योजना में पंजीकृत हैं, लेकिन कई सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के पास अग्निशमन विभाग की एनओसी नहीं है।
इस पर प्राधिकरण ने 27 अस्पतालों को नोटिस जारी कर सूचीबद्धता अस्थायी रूप से निरस्त की है। साथ ही अस्पतालों में नए मरीजों के इलाज पर रोक लगा दी है। पूर्व में भर्ती मरीजों का उपचार जारी रहेगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक डॉ. वीएस टोलिया ने अस्पतालों को नोटिस जारी किया।
कहा, आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों को 24 जुलाई को पत्र जारी कर फायर एनओसी मुहैया कराने को कहा था। इसके बावजूद भी 27 निजी अस्पतालों ने फायर एनओसी नहीं दी है। इस पर अस्पतालों की सूचीबद्धता को अस्थायी रूप से निरस्त किया गया। कहा, अस्पतालों में आग की घटना से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। अस्पतालों की ओर से फायर एनओसी देने के बाद ही सूचीबद्धता को बहाल किया जाएगा।
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