UTTARAKHAND NEWS

Big breaking :-आखिर डीएम ने फिर लिया जनभावना के पक्ष में सख्त डिसिजन, विवादित सुद्वोवाला वाईन एवं बीयर शॉप का लाइसेन्स निरस्त

NewsHeight-App

 

आखिर डीएम ने फिर लिया जनभावना के पक्ष में सख्त डिसिजन, विवादित सुद्वोवाला वाईन एवं बीयर शॉप का लाइसेन्स निरस्त

डीएम ने सख्त एक्शन की कार्यप्रणाली को रखा कायम, नियम 59 की विशेष शक्तियों किया इस्तेमाल

दोनो पक्षों को सुनने के उपरांत सुनाया फैसला, लाइसेंस निरस्त के आदेश जारी

पूर्व कई महीनों से धरने पर थे स्थानीय महिलाएं, बुजुर्ग
स्वीकृत स्थान एवं वर्तमान परिस्थिति में विचलन की भी थी स्थिति

शांति भंग एवं असुरक्षा की बनी रहती थी संभावना।

देहरादून दिनांक 11 फरवरी 2025, जिलाधिकारी सविन बसंल ने विदेशी मदिरा व वाइन के फुटकर विक्री के लिए निर्गत प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिग मॉल्स / डिपार्टमेन्टल स्टोर लाईसेन्स संख्या- 84/2024-25 25-10-2024 जो ए-3 चकराता रोड़, सुद्धोवाला में स्थित Your Daily Basket Departmental Store, देहरादून का लाइसेन्स को आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 34 एवं 59 में प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए जिला आबकारी अधिकारी तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

डीएम ने माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार ग्राम सुद्वोवाला के समीप वाईन एवं शॉप को बन्द किये जाने की सुनवाई के सम्बन्ध में पक्ष एवं विपक्ष दोनों को सुना। ग्रामीणों का कहना है कि आस पास है शिक्षण संस्थान डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब की दुकान होने से छात्र/छात्राए प्रभावित हो रहें तथा आसपास के लोग भी परेशान है। इस प्रकरण में स्थानीय लोग महिला, बुजुर्ग लम्बे समय से धरने पर थे, डीएम के इस सख्त निर्णय से क्षेत्रवासियों में खुशी है तथा प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है। सुनवाई में स्वीकृत स्थान एवं वर्तमान परिस्थिति में विचलन की भी बात आई थी।
ग्रामीणों ने अपना पक्ष रखते हुए वाईनशाप की अनुमति चकराता रोड के नाम पर ली गई है जबकि दुकान चकराता रोड पर न होकर अन्दर भाउवाला रोड पर है, ग्रामीणों ने मानकों के उल्लंघन का भी आरोप लगाते हुए झूठे मुकदमें फसाने की आशंका जताई। वहीं दूसरे पक्ष अपनी सफाई देते हुए समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए लाईसेंस प्राप्त किया है तथा जहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर है वह सम्पति कमिर्शियल है तथा एमडीडीए से स्वीकृत है।

डीएम ने दोनो पक्षों को सुना, स्थानीय अधिसूचना ईकाई से प्राप्त रिपोर्ट एवं समस्त तथ्यों का परीक्षण करते हुए डीएम ने अपना सख्त फैसला दिया है। स्थानीय लोग लम्बे समय से गांव में शराब की दुकान खुलने का विरोध कर रहे हैं, इस सम्बन्ध मेें विधायक क्षेत्रीय विधायक भी स्थानीय ग्रामीणों संग डीएम से मुलाकात कर चुके थे।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

न्यूज़ हाइट (News Height) उत्तराखण्ड का तेज़ी से उभरता न्यूज़ पोर्टल है। यदि आप अपना कोई लेख या कविता हमरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे WhatsApp ग्रुप पर या Email के माध्यम से भेजकर साझा कर सकते हैं!

Click to join our WhatsApp Group

Email: [email protected]

Author

Author: Swati Panwar
Website: newsheight.com
Email: [email protected]
Call: +91 9837825765

To Top