वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति के दृष्टिगत कोषागारों / उपकोषागारों को दिनांक 30 मार्च, 2023 को खोले जाने के संबंध में।
उपरोक्त विषयक वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 104637/08 (150) 2015/XXVII(1)/2023 दिनांक 06 मार्च, 2022 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट उपयोग तथा प्रदेश के कोषागारों / उपकोषागारों में ई-पेमेण्ट की प्रणाली लागू रहने के फलस्वरूप आहरण वितरण के कार्य हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर कार्य की अधिकता के दृष्टिगत् राज्य के समस्त कोषागारों / उप कोषागारों को अन्य कार्यदिवसों की भांति दिनांक 30 मार्च 2023 (गुरूवार) को भी निर्धारित समयानुसार कार्यालय खोलना तथा लम्बित देयकों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित् करेंगे, ताकि दिनांक 31.03.2023 को IFMS Portal पर अनावश्यक Work load न पड़ने पाये।
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