केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, LTC नियम में सरकार ने किए बदलाव
एलटीसी को लेकर पहली शर्त ये है कि अगर छह महीने तक कोई एडवांस नहीं निकाला गया है। अगर एडवांस निकाला गया है तो तीन महीने तक का है और पूरी रकम तीन महीने के भीतर वापस कर दी गई हो
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लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (LTC) के नियमों में ढील दी है। इस संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की ओर से एक मेमोरेंडम जारी किया गया है। आइए जानते हैं कि LTC को लेकर मेमोरेंडम में क्या कुछ कहा गया है।क्या हुआ है बदलाव
दरअसल, सरकार ने DoPT के रेफरेंस के बिना रिंबर्समेंट क्लेम स्वीकार करने की छूट दी है। हालांकि, इसमें भी कुछ शर्तों को शामिल किया गया है। पहली शर्त ये है कि अगर छह महीने तक कोई एडवांस नहीं निकाला गया है। अगर एडवांस निकाला गया है तो तीन महीने तक का है और पूरी रकम तीन महीने के भीतर वापस कर दी गई हो।ये शर्तें तब लागू होती हैं जब केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण CCS(LTC) नियम, 1988 के नियम 14 और 15 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा प्रस्तुत करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मंत्रालय ने कहा कि ये निर्देश व्यय विभाग की सहमति से जारी किए गए हैं और इस ऑफिस मेमोरेंडम के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। मेमोरेंडम के मुताबिक मंत्रालयों या विभागों या संलग्न कार्यालयों या अधीनस्थ कार्यालयों से बिलेटेड एलटीसी क्लेम पर कार्रवाई करते समय इन निर्देशों को ध्यान में रखने का अनुरोध किया जाता है।
ट्रैवल एजेंटों के लिए क्या कहा गया इसके अलावा, जब केंद्र सरकार के कर्मचारी बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे अधिकृत ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, तो इन एजेंटों को सबसे सस्ते किराए वाली उड़ान का विवरण दिखाना जरूरी है। इन तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंटों की वेबसाइट पर एलटीसी के उद्देश्य से हवाई टिकट की बुकिंग स्वयं इस बात का प्रमाण होगी कि व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारी द्वारा बुक किया गया टिकट दिशानिर्देशों के तहत सबसे सस्ता किराया था।
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