शिक्षा विभाग की सख्ती: उत्तराखंड में अनिवार्य तबादले में अडंगेबाजी पर होगी कार्रवाई, नहीं चलेगी कोई सिफारिश
उत्तराखंड में अनिवार्य तबादलों की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है।
शिक्षा विभाग ने सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम तबादले हुए प्रवक्ताओं को एक तरफा कार्यमुक्त करने के सख्त आदेश जारी किए हैं। अब तक कई प्रवक्ता तबादले पर नहीं गए थे और स्थानांतरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन और सिफारिशें लगा रहे थे। अधिनियम के उल्लंघन की दशा में दंडित किए जाने का प्रावधान है।
शिक्षा विभाग ने अनिवार्य तबादले के तहत सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम तबादले हुए प्रवक्ताओं को एक तरफा कार्यमुक्त करने के कड़े आदेश जारी किए हैं। प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल ने शनिवार को प्रदेशभर के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया।
अनिवार्य स्थानांतरण के आदेश पारित
निर्देशित किया कि अनिवार्य स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत सामान्य शाखा व महिला शाखा से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानांतरण के आदेश पारित किए गए थे।
कई प्रवक्ता तबादले पर नहीं गए और स्थानांतरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन और अनेक जगहों से सिफारिश लगा रहे हैं, जो अधिनियम के उल्लंघन की दशा में दंडित किए जाने का स्पष्ट उल्लेख है।
कई प्रवक्ता तबादले पर नहीं गए और स्थानांतरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन और अनेक जगहों से सिफारिश लगा रहे हैं, जो अधिनियम के उल्लंघन की दशा में दंडित किए जाने का स्पष्ट उल्लेख है।
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