महानिदेशालय के आदेश संख्या/शिविर/69/2025-/6 दिनांक 06 अगस्त, 2025 द्वारा भारी वर्षा व आपदा के दृष्टिगत विद्यालयी शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी-कार्मिक-शिक्षकों को अपने-
अपने मुख्यालयों में बने रहने तथा जनहित व कार्मिक की सुरक्षा के दृष्टिगत अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश स्वीकृत न करने के निर्देश निर्गत किये गये थे, किन्तु संज्ञान में आया है कि कतिपय संस्थाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों में भी सम्बन्धित कार्मिकों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं कराये जा रहे हैं, जिससे सम्बन्धित कार्मिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
उक्त के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में सम्बन्धित शिक्षक-कार्मिकों को आकस्मिक अवकाश संस्थाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ही स्वीकृत किया जा सकेगा। अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

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