प्रदेश में अपराध पीड़ितों को प्रतिकर धनराशि भुगतान किए जाने हेतु “उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता योजना 2013” एवं केवल महिला पीड़ितों को प्रतिकर धनराशि भुगतान किए जाने हेतु “उत्तराखंड यौन अपराध एवं अन्य अपराध से पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2020” लागू है।
प्रदेश में पंजीकृत अभियोगों के सापेक्ष पीड़ितों को भुगतान प्रतिकर धनराशि का प्रतिशत कम है। इसी के दृष्टिगत हर पीड़ित को योजना के तहत सहायता राशि मिले, इसके लिए अब सभी जनपद प्रभारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है।
पुलिस महानिदेशक, महोदय की ओर से प्रदेश के सभी जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि विभिन्न अपराधों से जुड़े मामलों में पीड़ित को “अपराध पीड़ित सहायता योजना” के बारे में बताया जाए, ताकि उन्हें प्रतिकर धनराशि मिल सके। इसके अलावा मुख्यालय की ओर से इसका प्रवचन भी किया जा रहा है कि प्रदेश में अब तक घटित अपराधों में कितने अपराधों में पीड़ितों को सहायता राशि मिल पाई है।
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