Big breaking :-नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर डीएम सख्त; होमस्टे, होटल एवं वेडिंग प्वाइंट्स पर सघन सत्यापन के निर्देश - News Height
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Big breaking :-नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर डीएम सख्त; होमस्टे, होटल एवं वेडिंग प्वाइंट्स पर सघन सत्यापन के निर्देश

नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर डीएम सख्त; होमस्टे, होटल एवं वेडिंग प्वाइंट्स पर सघन सत्यापन के निर्देश

डीएम ने सीडीओ को दिए टीम गठित कर होमस्टे व्यापक सत्यापन के निर्देश

मादक वस्तु में लिप्त रहने वाले होमस्टे, होटल्स की अब खैर नही; सीधे जेल

सरकार की होमस्टे हेतु गाईडलाईन मानक अनुरूप चैकलिस्ट की होगी सघन निगरानी

जिले में 1057 होमस्टे पंजीकृत; नगरीय क्षेत्र में 350 होमस्टे पंजीकृत

देहरादून के नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं एवं नशे से संबंधित गतिविधियों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने सीडीओ, एसडीएम, डीटीडीओ, डीईओ के साथ महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि टीम गठित कर जनपद में संचालित होमस्टे, होटल, वेडिंग प्वाइंट्स एवं अन्य आवासीय/व्यावसायिक इकाइयों का व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जाए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले होमस्टे, होटल एवं अन्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होमस्टे गाइडलाइन के अनुरूप चेकलिस्ट बनाकर सघन निरीक्षण किया जाए तथा सभी मानकों का शत्-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

 

 

जनपद में वर्तमान में कुल 1057 होमस्टे पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग 350 नगरीय क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं। जिलाधिकारी ने इन सभी इकाइयों की प्राथमिकता के आधार पर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि होमस्टे, होटल एवं वेडिंग प्वाइंट्स में ओकेजनल बार लाइसेंस जारी करने से पूर्व सभी मानकों एवं शर्तों की गहन जांच की जाए। बिना लाइसेंस या निर्धारित समयावधि के उपरांत मदिरा परोसने की शिकायत मिलने पर संबंधित संपत्ति स्वामी, लीजधारक अथवा किरायेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि बिना अनुमति मदिरा परोसने अथवा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए न्यूनतम रू0 1 लाख का जुर्माना लगाया जाए तथा आवश्यकतानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।

 

 

उन्होंने कहा कि जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वाेच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ सतत निगरानी एवं प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा आमजन से भी अपील की गई है कि यदि कहीं भी अवैध गतिविधि, बिना लाइसेंस मदिरा परोसने या नियमों के उल्लंघन की जानकारी प्राप्त होती है, तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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Author: Pankaj Panwar
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