उत्तराखंड में छोटे और मध्यम श्रेणी के पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ उत्तराखंड के लोगों को ही मिलेगा। इसके तहत पांच करोड़ रुपये से कम लागत की पर्यटन परियोजनाओं के लिए 80 लाख रुपये से डेढ़ करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
सब्सिडी के लिए तीन श्रेणियां तय की गई हैं। निवेशकों को स्टाम्प शुल्क और ब्याज अनुदान में भी छूट मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्र में पूंजी निवेश पर डेढ़ करोड़ रुपये तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। योजना के तहत स्थानीय लोगों के लिए 70 प्रतिशत रोजगार अनिवार्य होगा। कैबिनेट ने उन निवेशकों को भी बड़ी राहत दी है, जिन्हें प्री रजिस्ट्रेशन न करने के कारण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 के तहत सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा था।
ऐसे निवेशकों को प्री रजिस्ट्रेशन से छूट दे दी गई है।
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