विषयः छठवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2024 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।
वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-189785/XXVII(10)/E-22807/2022, दिनांक-13 फरवरी, 2024 द्वारा राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतनमानों में बने रहने का विकल्प चुना है अथवा जिनके वेतन और भत्ते भिन्न-भिन्न कारणों से सातवें पुनरीक्षित वेतनमानों में संशोधित नहीं किए गए हैं, उन्हें दिनांक-01.07. 2023 से मूल वेतन का 230% की दर से महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।
02.
भारत सरकार के पत्र संख्या-1/3 (1)/2008-ई.-11 (बी) दिनांक-03.06.2024 के क्रम में राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों/ उपक्रमों के उन कर्मचारियों को, जो छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार छठवें वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में अपने वेतन एवं भत्ते आहरित कर रहे हैं अथवा जिनका वेतन अभी सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं किया गया है, को दिनांक 01 जनवरी, 2024 से स्वीकार्य मंहगाई भत्ते की मौजूदा दर 230% को बढ़ाकर 239% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
03. यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
04. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों, जिन्हें शासकीय कार्मिकों के समान छठवां वेतनमान अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।
05. मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित किये गये हैं, यथावत् लागू रहेंगे।
06. उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2024 से दिनांक 30 जून, 2024 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। दिनांक-01 जुलाई, 2024 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जायेगा
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 न्यूज़ हाइट के समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें
👉 न्यूज़ हाइट से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें
👉 न्यूज़ हाइट के फेसबुक पेज़ को लाइक करें