चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों/ सचिवालय सहायकों को उनके मूल विभाग की नियमित एवं निरन्तर सेवाओं को जोड़ते हुये संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एम०ए०सी०पी०एस०) / ए०सी०पी० का लाभ दिये जाने विषयक ।
1. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपी०) से सम्बन्धित वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-11. दिनांक 17 फरवरी, 2017 के लागू हाने के फलस्वरूप सचिवालय संविलियन नियमावली (छठा संशोधन) 2007 के द्वारा प्रतिस्थापित बिन्दुओं पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उक्त शासनादेश तथा नियम के विरोधाभास के दृष्टिगत विभिन्न विभागो/निगमों आदि से संविलियनित किये गये सचिवालय सहायकों को एम०ए०सी०पी० का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
2. उपरोक्त के दृष्टिगत वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-11, दिनांक 17 फरवरी, 2017 से छूट प्रदान करते हुये सचिवालय में संविलियित किये गये चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों / सचिवालय सहायकों को उनके मूल विभाग की नियमित एवं निरन्तर सेवाओं को जोड़ते हुये संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एम०ए०सी०पी०एस०) / ए०सी०पी० का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
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