UTTARAKHAND NEWS

Big breaking :-उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में धामी सरकार ने भू कानून पास करा दिया है

NewsHeight-App

उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में धामी सरकार ने भू कानून पास करा दिया है। उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2025 को सदन में पेश करने के महज 30 मिनट के बाद ही बिना विस्तृत चर्चा के विधेयक पास हो गया। जैसे ही स्पीकर ने विधेयक पारित करने की घोषणा की सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपाकर इसका स्वागत किया। हैरानी की बात ये है कि विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने विधेयक पर गहन चर्चा की मांग तक नहीं की। औफचारिकता के लिए बिल को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव दिया लेकिन संख्याबल के लिहाज से प्रस्ताव खारिज हो गया। इस तरह धामी सरकार भू कानून को पास कराने में सफल रही।

 

इस दौरान सीएम धामी ने सदन में उत्तराखंड भू कानून को लेकर उत्तर प्रदेश जमींदारी विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा। और कानून में किए गए संशोधनों के बारे में जानकारी दी। सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं, लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड के संसाधनों को भू माफिया से बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं।. सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों के साथ ही मैदानी इलाके भी हैं। जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां अगल अलग हैं। इसके साथ ही इन्वेस्टर्स को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इन सभी मुद्दों को समाहित करते हुए सरकार ने भू सुधार की नींव रखी है। सीएम धामी ने कहा ये एक शुरुआत है। इसके बाद इसमें आगे भी काम किया जाएगा। सीएम ने कहा कि पिछले कुछ सालों में बाहरी लोगों ने जमीनें खरीदी जिसका उपयोग नहीं किय़ा जा रहा था। इस कानून के लागू होने के बाद ये समस्या नहीं होगी। इससे भू माफिया को पहचानने में मदद मिलेगी। सीएम धामी ने कहा प्रदेश सरकार लगातार अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है।

सीएम धामी के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा आज उत्तराखंड भू कानून को लेकर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2025 को प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए जिस पर एक महीने में रिपोर्ट पेश हो, उन्होंने कहा उत्तराखंड में भू कानूनों को लचीला किसने किया ये जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा इस तरह के कानूनों में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा राजस्व के जानकारों से भी इसकी जानकारी ली जानी चाहिए। हालांकि संख्याबल के हिसाब से प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव खारिज हो गया और भू कानून ध्वनिमत से पास कर दिया गय

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

न्यूज़ हाइट (News Height) उत्तराखण्ड का तेज़ी से उभरता न्यूज़ पोर्टल है। यदि आप अपना कोई लेख या कविता हमरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे WhatsApp ग्रुप पर या Email के माध्यम से भेजकर साझा कर सकते हैं!

Click to join our WhatsApp Group

Email: [email protected]

Author

Author: Swati Panwar
Website: newsheight.com
Email: [email protected]
Call: +91 9837825765

To Top