-राज्य की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2024-25 में क्रय किये जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य एवं गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) की दर निर्धारित किये जाने के संबंध में लिया गया निर्णय।
राज्य की सहकारी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्रों के दौरान कय किये जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य इस हेतु गठित राज्य परामर्शी समिति की संस्तुति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। राज्य परामर्शी समिति की संस्तुति के आधार पर विगत पेराई सत्र हेतु निर्धारित गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य को चालू पेराई सत्र 2024-25 में यथावत् रखे जाने का लिया गया निर्णय।
गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य अगैती प्रजाति रू० 375.00 प्रति कुन्टल (मिल गेट पर) और सामान्य प्रजाति रू० 365.00 प्रति कुन्टल (मिल गेट पर)
विगत पेराई सत्र की भांति चीनी मिलों के बाह्य कय केन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल तक कराये जाने के मद में होने वाली कटौती रू० 09.50 प्रति कुन्तल निधारित किए जाने का निर्णय।
विगत पेराई सत्र की भांति गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) की दर रू० 5.50 प्रति कुन्तल निर्धारित किए जाने को भी दी गई मंजूरी।
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