एतद्द्वारा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-1901 / चि०शि० / 03 (मेडिकल) / 104 / 2022 दिनांक 01 जून, 2023 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के अधीन शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन निम्नलिखित संकाय सदस्यों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-3 से कॉलम -4 में उल्लिखित स्थान पर किया जाता है।
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