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Big breaking :-शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर को लेकर जारी किए अब ये बड़े आदेश देखिए

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के 05 जून 2023 अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में राजकीय माध्यमिक/प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों / कार्मिकों ( महिला/ सामान्य शाखा) में कार्यरत शिक्षकों को दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट विषयक।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्र संख्या सेवायें – 2/5700/ वार्षिक स्थानान्तरण / 2023-24 दिनांक 29 मई, 2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 120994 दिनांक 10 मई, 2023 द्वारा लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2023-24 हेतु विभागान्तर्गत प्रत्येक संवर्ग में स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा को 15 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है।

 

 

 

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में जनपदों से प्राप्त प्रत्यावेदनों में दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में धारा-10 ) अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत शिक्षकों/कार्मिकों द्वारा अपनी पारिवारिक परिस्थितियों आदि के दृष्टिगत दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय में ही बने रहने का अनुरोध किया जा रहा है।

 

 

 

उक्त के दृष्टिगत शिक्षकों/ कार्मिकों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्यावेदनों का संज्ञान लेवे . हुए दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट चाहने वाले शिक्षकों को छूट प्रदान किए जाने के संबंध में अनुमति / दिशा निर्देश चाहने का अनुरोध किया गया है।

 

 

कार्मिको

उच्च स्तरीय विभाग समीक्षा बैठक दिनांक 31 मई, 2023 में लिये गये निर्णय के क्रम में अवगत कराया जाता है कि यदि उक्तानुसार दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में आने वाले शिक्षक / कार्मिक यदि दुर्गम क्षेत्र में ही अपने नियुक्ति स्थल पर ही सेवा करना चाहते है तो सम्बन्धितों से प्रत्यावेदन प्राप्त करते हुये दुर्गम श्रेणी में अपने कार्यरत स्थल पर सेवारत रहने की अनुमति सक्षम / नियोक्ता अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

 

 

 

 

दुर्गम श्रेणी में स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों की पात्रता सूची से 15 प्रतिशत की सीमा तक, अर्थात् दुर्गम क्षेत्र में ही अपने नियुक्ति स्थल पर ही सेवा हेतु प्रत्यावेदन प्राप्त करते हुये दुर्गम श्रेणी में अपने कार्यरत स्थल पर सेवारत रहने की सक्षम / नियोक्ता अधिकारी से अनुमति प्राप्त कार्मिक को छोड़ते हुए पात्रता सूची में अगले क्रमांक वाले आवेदकों में से दुर्गम श्रेणी में ही स्थानान्तरण किए जा सकेंगे।

 

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