विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रशासनिक संवर्ग में कार्यरत निम्नवत् तालिका के स्तम्भ 2 में अंकित अधिकारियों की अपर शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-18 में निहित प्राविधानों के अधीन जनहित में उन्हें उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित स्थान पर एतद्वारा तैनात/पदस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
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