जिला मजिस्टेªट सविन बसंल ने उत्तराखण्ड, पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित उत्तराखण्ड पंचायतीराज संशोधन अधिनियम-2020) की धारा 130 की उपधारा 6 के अधीन प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद-देहरादून की जिला पंचायत-देहरादून में निवर्तमान अध्यक्ष जिला पंचायत देहरादून को प्रशासन नियुक्त करने सम्बन्धी आदेश जारी किए है।
उत्तराखण्ड शासन, पंचायतीराज अनुभाग-1 की अधिसूचना 30 नवम्बर 2024 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) माह नवम्बर 2019 में ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायतों/जिला पंचायतों के सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हुए थे। इस सम्बन्ध में क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के उपरान्त शासनादेश 25.11.2019 के अनुपालन में क्षेत्र पंचायतों की प्रथम बैठक 30.11.2019 एंव जिला पंचायतों की प्रथम बैठक 02.12.2019 को आहूत की गयी। भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 ङ के अनुसार पंचायत का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित है। उत्तराखण्ड राज्य में (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) जिला पंचायतों के सामान्य निर्वाचन उनके कार्यकाल के अवसान से पूर्व अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कराया जाना साध्य नहीं है।
श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड, पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित उत्तराखण्ड पंचायतीराज संशोधन अधिनियम-2020) की धारा 130 की उपधारा 6 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की समस्त गठित जिला पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में कार्यकाल समाप्ति (दिनांक 01.12.2024) के पश्चात्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः मास से अनाधिक अवधि के लिए अथवा नई जिला पंचायत के गठन होने अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रशासक के रूप में सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष को नियुक्त करने हेतु जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया गया है। नियुक्त किये गये प्रशासकों द्वारा सामान्य रूटीन कार्यों का ही निर्वहन किया जायेगा तथा नीतिगत निर्णय नहीं लिये जायेगे। विशेष परिस्थिति में यदि नीतिगत निर्णय लिया जाना आवश्यक हो तो प्रकरण यथाप्रक्रिया सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तराखण्ड शासन को संदर्भित किया जाएगा तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
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