देहरादून जनपद के भानिया वाला सहित कुछ क्षेत्रो के विद्यालयो में 22 व 23 जुलाई को अवकाश घोषित
उप जिला अधिकारी, डोईवाला के कार्यालय पत्र संख्या 637 / एस०टी०/2025 दिनांक 20 जुलाई, 2025 के द्वारा कांवड यात्रियों के देहरादून-दूधली मार्ग से होते हुए ऋषिकेश व हरिद्वार रूट में आवाजाही के दृष्टिगत डोईवाला क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले विद्यालयों (दूधली, डोईवाला, भानियावाला एवं माजरीग्रान्ट) के मुख्य मार्ग / राष्ट्रीय राजमार्ग के विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के मध्यनजर अवकाश घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
अतः उप जिला अधिकारी, डोईवाला के पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2025 के क्रम में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की रोकथाम एवं भीड़ नियंत्रण के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 33, 34 एवं 72 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डोईवाला क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले मुख्य मार्ग / राष्ट्रीय राजमार्ग (दूधली, डोईवाला, भानियावाला एवं माजरीग्रान्ट) के कक्षा 01 से 12 तक समस्त विद्यालयों (शासकीय/अशासकीय / निजी विद्यालय) एवं समस्त शैक्षणिक संस्थानों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिनांक 22 एवं 23 जुलाई 2025 को अवकाश घोषित किया जाता है। यह आदेश न केवल विद्यालयी छात्र/छात्राओं अपितु विद्यालय प्रबन्धन / कार्मिकों पर समान रूप से लागू होगा। तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित हो।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 न्यूज़ हाइट के समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें
👉 न्यूज़ हाइट से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें
👉 न्यूज़ हाइट के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
अपने क्षेत्र की ख़बरें पाने के लिए हमारी इन वैबसाइट्स से भी जुड़ें -
