राज्यपाल, “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं,
अर्थात :-
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974) (संशोधन) नियमावली, 2023
संक्षिप्त नाम और 1. (1) प्रारम्भ
इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974) (संशोधन) नियमावली, 2023 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 5 का संशोधन 2.
उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ- 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:
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