Uttarakhand: सीधी भर्ती के पदों को आयोगों के माध्यम से भरेगी विधानसभा, सेवा नियमावली का प्रस्ताव लौटायाविधानसभा ने पूर्व में सेवा नियमावली में नए संशोधन करके उसे मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया था। लेकिन शासन ने इसमें किए गए कतिपय प्रावधानों में संशोधन के लिए नियमावली को लौटा दिया गया था। विधानसभा ने नियमावली संशोधन कर दोबारा शासन को भेज दी
भर्तियों में धांधली के आरोपों को लेकर सुर्खियों में रही उत्तराखंड विधानसभा अब सीधी भर्ती के सभी खाली पदों को उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरेगी। इस संशोधन के साथ शासन ने सेवा नियमावली पर सहमति जताते हुए इसे विधानसभा को लौटा दिया है। संशोधित नियमावली में विधायी को फिर से विधानसभा का प्रशासकीय विभाग बनाने का प्रावधान किया गया है।
बता दें कि विधानसभा ने पूर्व में सेवा नियमावली में नए संशोधन करके उसे मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया था। लेकिन शासन ने इसमें किए गए कतिपय प्रावधानों में संशोधन के लिए नियमावली को लौटा दिया गया था। विधानसभा ने नियमावली संशोधन कर दोबारा शासन को भेज दी।
कार्मिक, वित्त और न्याय की सहमति के बाद नियमावली प्रकोष्ठ के माध्यम से इसे विधायी को भेजा गया। विधायी से मंजूरी के बाद इसे विधानसभा को लौटा दिया गया है। कार्मिक विभाग के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। नियमावली में विधानसभा सचिव की नियुक्ति, विधायी को प्रशासकीय विभाग बनाने और तदर्थ आधार पर नियुक्ति करने के स्थान आयोगों के माध्यम से सीधी भर्ती के खाली पदों को भरने की नई व्यवस्था की गई है। सूत्रों के मुताबिक, विधायी विभाग इसका प्रस्ताव बनाकर बृहस्पतिवार या आगामी कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए लाया जा सकता है।
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