विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्ययोजित आउटसोर्स कार्मिकों के सम्बन्ध में अनुबन्ध पत्र का प्रारूप।
महोदय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/367134/XCVII-C-1/2025/02(07)/2016 टीसी, दिनांक: 03.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-116/2018 कुन्दन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांकः 12.11.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गए हैं। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर (8) में यह उल्लेख किया गया है कि “कार्मिकों को संबधित विभाग एवं संबंधित कार्मिक के मध्य अनुबन्ध के तहत मानदेय का भुगतान सीधे किया जायेगा। विभागों द्वारा पात्र कार्मिकों को सीधे अनुबन्ध पर रखे जाने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा वित्त एवं न्याय विभाग के परामर्श से संबंधित विभाग एवं कार्मिकों के मध्य अनुबन्ध की शर्तों का निर्धारण करते हुए अनुबन्ध का प्रारूप निर्गत किया जायेगा।”
2. अतः इस सम्बन्ध में उक्त अनुबन्ध पत्र के प्रारूप की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/367134/XCVII-C-1/2025/02(07)/2016 टीसी, दिनांकः 03.02.2026 के प्रावधानों के अनुसार अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
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