केंद्रीय कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है. कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है. इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है अब केंद्रीय कर्मचारियों को 42% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान होगा. इसे मार्च की सैलरी के साथ ही अदा किया जाएगा. पीएम मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक मे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता ( DA) को 4% बढाने को मंजूरी दी. जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते की बढी हुई दरें लागू होंगी. कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलेगा एरियर. इससे सरकार पर हर साल 12815 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पडेगा
जनवरी 2023 से लागू होगा 4% DA का इजाफा
बता दें, AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर महंगाई की कैलकुलेशन करके कर्मचारियों को भत्ता दिया जाता है. इसे हर 6 महीने में रिवाइज किया जाता है. जनवरी के लिए महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हुआ है. इसे जनवरी से ही लागू किया जाएगा. जनवरी से पहले तक 38% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था. मार्च में इसका ऐलान होने की वजह से जनवरी और फरवरी का एरियर भी दिया जाएगा.
वित्त मंत्रालय जब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को नोटिफाई करता है तब से भुगतान शुरू हो जाता है. माना जा रहा है मार्च की सैलरी में इसका भुगतान होगा. लेकिन, 4% की बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ते (DA) को जनवरी 2023 से लागू माना जाएगा. इस स्थिति में कर्मचारियों को 2 महीने का एरियर (DA Arrear) मिलेगा. पे-बैंड तीन पर कुल बढ़ोतरी 720 रुपए प्रति महीना होनी है. मतलब जनवरी और फरवरी का 720X2=1440 रुपए का एरियर भी उनको मिलेगा. ये बढ़ोतरी बेसिक सैलरी पर होगी.
Revision of rates of Dearness Allowance to Central Government employees effective from 01.01.2023.
The undersigned is directed to refer to this Ministry’s Office Memorandum No. 1/3/2022-E-II (B) dated 3rd October, 2022 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 38% to 42% of the Basic Pay with effect from 1st January, 2023.
2. The term ‘Basic Pay’ in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.
3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not
be treated as pay within the ambit of FR 9(21).
4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above
may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.
5. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be
issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways respectively. 6. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of
India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.
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