मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक व अन्य को जमानत नहीं, हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट जाने को कहा
नैनीताल हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा दंगा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें कोई राहत नहीं दी। अदालत ने आरोपियों को सत्र न्यायालय में जाने का निर्देश दिया क्योंकि उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। सरकार ने आरोपियों पर दंगे की साजिश का आरोप लगाया है जिसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ था। मामले की अगली सुनवाई एक महीने बाद होगी।
हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगा के मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक, अब्दुल मोइद और चालक मोहम्मद जहीर की जमानत याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने फिलहाल आरोपितों को कोई राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई को एक माह बाद की तिथि नियत है
गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि तीनों आरोपितों के विरुद्ध सत्र न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए आरोपियों को जमानत के लिए फिर से सत्र न्यायालय में जाना चाहिए जबकिआरोपियों की ओर से कहा गया कि सत्र न्यायालय के बजाय खंडपीठ इस प्रकरण में सुनवाई करे। कहा कि उन्हें फिलहाल डिफॉल्ट जमानत दी जाए, मामले में तय समय पर पुलिस ने चार्जशीट दायर नहीं की। इन्हीं आरोपों में हाई कोर्ट अन्य आरोपियों को पहले जमानत दे चुका है।
सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपितों ने साजिश के तहत बनभूलपुरा में दंगा कराया गया था। जिसमें कई आम नागरिक सहित सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ था। जांच करने पर पुलिस ने मुख्य आरोपित सहित अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया, दंगे में शामिल करीब 50 से अधिक लोगो की जमानत हो चुकी है, मुख्य साजिश कर्ता व उसके साथ देने वालों की जमानत कोर्ट में विचाराधीन है।

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